Home देश चुनावी खर्च सम्बंधी मामले में अशोक चव्हाण को राहत

चुनावी खर्च सम्बंधी मामले में अशोक चव्हाण को राहत

नई दिल्ली ।। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को 2009 के विधानसभा चुनाव में समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन के लिए खर्च कम बताने के मामले में गुरुवार को फौरी तौर पर राहत मिली जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में चुनाव आयोग में उनके खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम की ओर से चुनाव आयोग में सुनवाई को चुनौती देने सम्बंधी चव्हाण की याचिका की चर्चा किए जाने के बाद इस पर रोक लगा दी। सुनवाई शुक्रवार को शुरू होने वाली थी।

सुब्रह्मण्यम ने न्यायालय को बताया कि चुनाव आयोग को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस तरह की सुनवाई केवल ‘चुनाव ट्रिब्यूनल’ कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अब दो दिसम्बर को होगी।

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