नई दिल्ली ।। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने बुधवार को कहा कि उसके देश का छात्र वीजा पाने के लिए छात्रों को पहले वहां के पाठ्यक्रम में प्रवेश की पुष्टि करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया में छात्र वीजा नियमों में बदलाव होने की वजह से अब वहां पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को पहले वहां के शिक्षण संस्थान में पहले नामांकन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
उच्चायोग से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह नियम शनिवार से लागू किया गया है।
बयान में कहा गया, “पांच नवम्बर से वीजा के लिए आवेदन करने वालों को आवेदन के साथ उनके इच्छित शिक्षा प्रदाताओं द्वारा दिए गए ‘नामांकन प्रमाण पत्र’ (सीओई) की एक प्रति लगानी होगी।”
“इस नियम के कारण वीजा प्रदान करने में लगने वाले समय की बचत होगी क्योंकि छात्रों को आव्रजन तथा नागरिकता विभाग’ (डीआईएसी) द्वारा जारी किए जाने वाले ‘प्री-वीजा असेसमेंट’ (पीवीए) पत्र का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।”
भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग पीटर वर्गीज ने इस बदलाव का स्वागत किया है।