सीबीआई ने कहा कि उसे कनिमोझी के अतिरिक्त आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी और कलैगनार टीवी के शरद कुमार को जमानत दिए जाने पर भी आपत्ति नहीं है।
न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर, शाहिद बलवा और पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा के सचिव रहे आर. के. चंदौलिया की जमानत पर फैसला भी सुरक्षित रख लिया।