Home देश सत्यम मामला : सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

सत्यम मामला : सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसिज लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष बी. रामलिंगम राजू, उनके भाई रामा राजू और कम्पनी के पूर्व कर्मचारी बी.श्रीनिवास की जमानत याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खण्डपीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया।

आरोपियों के खिलाफ कम्पनी के खातों से हेराफरी करने और ज्यादा लाभ दिखाने का आरोप है।

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उदय कुमार सागर ने अदालत से अनुरोध किया कि तीनों याचिकाकर्ताओं को जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे पहले ही ढाई साल से जेल में बंद हैं।

सागर ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ ऐसे आरोप हैं जिसमें यदि वे दोषी करार होते हैं तो उन्हें अधिकतम सात वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है।

सागर ने कहा कि आरोपी जांच में सहयोग करेंगे। मामले की अगली सुनवाई तीन नवम्बर को होगी।

Rate this post

NO COMMENTS