न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के साथ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
बम्बई उच्च न्यायालय ने गत 12 अगस्त को अली को जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय अली के खिलाफ जांच कर रहा है। अली पर दूसरे देशों में बड़ी मात्रा में धनराशि जमा करने का आरोप है।