सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह मामला प्रशासन के क्षेत्र में आता है। साथ ही यह सरकार की नीति से जुड़ा मामला है और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह मामला प्रशासन के क्षेत्र में आता है। साथ ही यह सरकार की नीति से जुड़ा मामला है और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।