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काले धन पर एसआईटी के गठन पर न्यायाधीशों में मतभेद

नई दिल्ली ।। काले धन मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के सर्वोच्च न्यायालय के गत चार जुलाई के फैसले को वापस लेने का अनुरोध करने वाली केंद्र सरकार की अर्जी को सुनवाई योग्य मानने के मुद्दे पर दो सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को खंडित फैसला सुनाया।

पीठ ने अब इस मामले को प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया के पास भेज दिया है।

ज्ञात हो कि न्यायालय के चार जुलाई के फैसले को वापस लेने की केंद्र की याचिका पर न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर ने फैसला सुनाया।

न्यायालय ने कहा कि चूंकि “केंद्र की याचिका पर सुनवाई को लेकर हमारे बीच मतभेद है इसलिए मामले को भारत के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए।”

न्यायमूर्ति कबीर ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र की याचिका सुनवाई योग्य है जबकि न्यायमूर्ति निज्जर ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति कबीर ने जो आदेश पारित किया है उससे सहमत होना उनके लिए सम्भव नहीं है।

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