नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने पृथक तेलंगाना राज्य की मांग पर हुए आंदोलन के कारण राज्य में सामान्य कामकाज प्रभावित होने सम्बंधी याचिका पर आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को शुक्रवार को नोटिस जारी किये।
न्यायमूर्ति जी.एस.सिंघवी की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और आंध्र प्रदेश बार काउंसिल को भी नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की वजह से न्यायिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई थीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं के एक वर्ग के प्रदर्शन की वजह से न्यायिक कार्य बाधित होने के मामले में उच्च न्यायालय से रपट मांगी है।