नई दिल्ली ।। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों में चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के दाखिले के सम्बंध में बुधवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय ने यह कदम एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर उठाया है। याचिका में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर रोक लगाने की मांग की गई है।